Translate

Monday, July 27, 2020

गोल्डन कार्ड:राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना

 आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा कर्मियों एवं पेंशनर्स से राज्य स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत चिकित्सकीय उपचार के लिए गोल्डन कार्ड बनवाए जा रहे हैं।

 जिसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं-

1. कार्मिकों/ पेंशनर हेतु 'राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना'स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के नाम से चलाई जा रही है ।

2.इसमें पात्रता-उत्तराखंड राज्य के समस्त राजकीय सेवक पेंशनर एवं उनके परिवार के सदस्य।

3. उपचार का समस्त खर्चा सरकार द्वारा किया जाएगा अंशदान इस प्रकार से होगा-
 लेवल 1-5.                     ₹250 प्रतिमाह
 लेवल 6                          ₹450 प्रतिमाह 
लेवल 7 -11                    ₹650 प्रतिमाह
12 एवं उच्चतर                 ₹1000 प्रतिमाह

4. पति-पत्नी दोनों सेवारत होने की दशा में उच्चतर वेतनमान में जो कार्यरत हो उसके द्वारा अनुदान दिया जाएगा ।

5.राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के खाते में प्रति माह जमा होगा जो ट्रेजरी आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से की जाएगी।

6. तुरंत कैशलेस उपचार उपलब्ध होगा एक लाख से अधिक पैकेज उपचार की दरों का निर्धारण राज्य सरकार प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा।

7.इसके अलावा अन्य राज्यों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण द्वारा जोड़ने की कार्यवाही और अन्य अनुमन्य दरों  के आधार पर क्लेम का भुगतान होगा।
8.यह सुविधा राज्य के सरकारी चिकित्सालयों (जिसमें समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय, संयुक्त चिकित्सालय एवं बेस चिकित्सालय सम्मिलित है) एवं सूचीब़द्ध निजी चिकित्सालयों में (रैफर करने के आधार पर) प्रदान की जायेगी। 

9.इमरजेन्सी में सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में बिना रैफर किये भी उपचार कराया जा सकता है। यह योजना पूर्णतः कैशलैस एवं पेपरलैस है।


 10.योजना लागू  होने के पश्चात अंशदान में कटौती की जाएगी।


विस्तार से जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें-गोल्डन कार्ड

2 comments: